सैफ अली खान और उनके परिवार को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया




जबलपुर: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 25 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें सैफ अली खान और उनके परिवार को विरासत में मिली संपत्ति पर उनके अधिकार को बरकरार रखा गया था। इस संपत्ति की कीमत लगभग ₹15,000 करोड़ बताई जा रही है।


क्या है मामला?


सैफ अली खान के परिवार को यह संपत्ति उनके पूर्वज नवाब हमीदुल्लाह से विरासत में मिली थी। नवाब हमीदुल्लाह की तीन बेटियाँ थीं - आबिदा, साजिदा और राबिया। साजिदा ने इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और भोपाल की नवाब बेगम बन गईं। साजिदा के बेटे मंसूर अली खान पटौदी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की और उनके तीन बच्चे हैं - सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान।


निचली अदालत का फैसला


दो दशक पहले एक ट्रायल कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि सैफ अली खान और उनके परिवार को विरासत में मिली संपत्ति पर उनका अधिकार है। हालांकि, नवाब हमीदुल्लाह के अन्य उत्तराधिकारियों ने इस फैसले को चुनौती दी थी।


उच्च न्यायालय का फैसला


मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है और मामले को नए सिरे से सुनने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत को इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करनी चाहिए और एक साल के भीतर फैसला सुनाना चाहिए।



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